"बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेंअनेचुरल सेक्स के दौरान महिला की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पति को रिहा कर दिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने 10 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी रूप से यौन संबंधों के लिए पत्नी की सहमति जरूरी नहीं होती है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने ये भी कहा कि पत्नी की उम्र 15 साल है। ऐसे में अगर, पत्नी के साथ पति अननेचुरल सेक्स करता है, तो वह बलात्कार नहीं माना जा सकता है।
11 दिसंबर 2017 का है। महिला के साथ उसके पति ने जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स किया था। उसके बाद पीड़िता की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उसको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले पीड़िता ने पति के खिलाफ आरोप लगाए थे। पीड़िता ने मरने से बयान दिया था कि पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाते हुए जबरदस्ती की थी, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति पर आइपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 304 (गैरइरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया था। पीड़िता ने मरने से बयान दिया था कि पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाते हुए जबरदस्ती की थी, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति पर आइपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 304 (गैरइरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी दुष्कर्म, अप्राकृतिक और गैर-इरादतन हत्या के मामले बरी हो गया। निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को तत्काल जेल से रिहा किया जाए।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है, तो पति के किसी भी प्रकार के यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति का कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब पति और पत्नी के बीच संबंध स्थापित होते हैं, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता, जब तक कि पत्नी नाबालिग न हो। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बालिग है, तो पति द्वारा किए गए अप्राकृतिक यौन संबंध भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते।